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नमस्कार दोस्तो स्वागत है, आपका हमारे इस आर्टिकल EWS सर्टिफिकेट क्या है और Ews Certificate Kaise Banaye ? में।
एक लंबे अरसे के बाद जरनल कैटेगरी वाले लोगों का इंतजार अब खत्म हुआ है। मोदी सरकार ने Ews Article लागू कर , जरनल कैटेगरी के निम्न आय वर्ग के लोगों की मदद की है।
हम सभी को पता है , कि इस EWS सर्टिफिकेट से पहले पढ़ाई और सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण केवल ST, SC और OBC वालों को ही मिलता था। पर अब EWS सर्टिफिकेट के आधार पर जनरल कैटेगिरी वाले लोगों को भी आरक्षण प्राप्त होगा।
जनरल कैटेगरी वाले लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने कुछ नियम और कानून बनाए हैं , जिनका पालन कर जनरल कैटेगरी वाले लोग भी आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी के लोग नियमों और कानूनों का पालन नहीं करते हैं , तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
Ews Certificate Kya Hota Hai Or Ews Certificate Kaise Banaye?
EWS का फुलफॉर्म इकोनॉमी वीकर सेक्शन है। यह एक प्रकार का आय प्रमाण पत्र है। जो सामान्य वर्ग के लोगों के आय का स्तर को दर्शाता है और उनको शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए मदद करता है।
वास्तव मैं Ews सर्टिफिकेट के बात का प्रूफ होता है , कि लाभार्थी सामान्य श्रेणी का है और आर्थिक रुप से कमजोर है।
इसमें निम्न आय वर्ग के सामान्य श्रेणी के लोग भी (जिन्हें General भी कहा जाता है) अब ST, SC, OBC की तरह ही अपनी पढ़ाई और सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को 10% आरक्षण भी कहा जाता है।
इसका मतलब साफ है , कि सामान्य वर्ग के लोगों को पढ़ाई या सरकारी नौकरी के लिए 10% आरक्षण मिलता है।
केंद्र सरकार ने गरीब स्वर्ण ( General Category ) लोगों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की थी। जिसे लोकसभा और राज्य सभा दोनों से मंजूरी मिल गई है।
राज्य सरकार ने भी अपने कोटे से आरक्षण प्रदान किया है। पर इसका % सभी राज्यो में अलग अलग दिया जाएगा । जैसे कि राजस्थान सरकार आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 60% आरक्षण प्रदान की है।
आर्थिक रूप से कमजोर , जनरल कैटेगरी वाले लोगों को प्रमाण पत्र देकर साबित करना होगा , कि वह सच में आर्थिक रूप से कमजोर है। जब यह मान्य हो जाएगा , तभी उनको आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।
अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा , कि जनरल कैटेगरी लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है , वह कैसे साबित करेंगे ?
आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको Ews Certificate बनवाना है , जिससे साबित हो जाएगा कि आप जनरल केटेगरी से हैं और आर्थिक रुप से कमजोर हैं।
इस सर्टिफिकेट के बन जाने के बाद सरकारी नौकरी की भर्तियां निकलने पर जनरल कैटेगरी के लोगो को भी ST, SC और OBC की तरह ही आरक्षण मिलेगा।
EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
इससे पहले हमने जाना Ews Certificate क्या है ? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज , Ews Certificate Kaise Banaye इनके बारे में हम अब जानेंगे :-
Document Required :-
- आवेदन पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शपथ प्रमाण पत्र (सेल्फ अटेस्टेड)
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- जाती प्रमाण पत्र
- इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी
- बैंक स्टेटमेंट या form-16
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- जमाबंदी की नकल
- भामाशाह कार्ड(केवल राजस्थान निवासियों के लिए आवश्यक है।)
- सभी दस्तावेज स्वं के द्वारा स्थापित होनी चाहिए।
- आवेदक का तात्कालिक पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो
EWS सर्टिफिकेट के लिए योग्य व्यक्ति :-
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वे स्वर्ण लोग ( General Category People ) ही बनवा सकते हैं , जिनकी परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख या उससे कम है।
( परिवार में – आवेदक, आवेदक के माता पिता , आवेदक के पति/पत्नी, आवेदक के 18 वर्ष से कम उम्र के भाई/बहन, आवेदक के 18वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल होंगे।)
( वार्षिक आय में सभी को , परिवार जनो की आय, व्यवसाय से प्राप्त आय, कृषि से प्राप्त आय, प्राप्त किराया आदि शामिल होंगे।)
- 5 एकड़ या उससे कम खेती जमीन है |
- ऐसे लोग जिनका मकान की जमीन 1000 स्क्वायर फुट से अधिक हो।
- ऐसे व्यक्ति जो ST, SC, और OBC के श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हो।
EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है?
EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले लाभार्थी को EWS फॉर्म की आवश्यकता होगी। जो आपको आसानी से कलेक्ट्रेट ऑफिस या किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी |
Ews फार्म को ऑनलाइन भरने की सुविधा अभी तक नहीं मिली है। इस फार्म को ऑफलाइन ही भरना होता है।
- फॉर्म को अच्छी तरह से भरे। फॉर्म में किसी भी तरीके का कांट-छांट ना करें। जो भी कॉलम आप नहीं भर रहे हैं , उसमें N/A जरूर लिखें।
- फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज की फोटो-कॉपी जरूर लगाएं।
- सभी दस्तावेज की Copy Self Attested होनी चाहिए।
- आवेदक को अपने तहसील के जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / तहसीलदार / उपविभागीय अधिकारी व वह क्षेत्र जहां आवेदक , उसका परिवार सामान्य रूप से वहां के उपविभागीय अधिकारी के द्वारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है।
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उम्मीद है दोस्तों , आपको हमारा यह आर्टिकल Ews Certificate Kya Hota Hai Or Ews Certificate Kaise Banaye जरूर पसंद आया होगा।
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